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उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में किया गया पदोन्नत

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उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत किया गया। इनके शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो जाएगी, जो इसकी स्वीकृत अधिकतम संख्या है। विधि मंत्री किरेन रीजीजू ने ट्वीट किया, ‘‘भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत भारत की माननीय राष्ट्रपति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत किया है।’’

इन दोनों के शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या प्रधान न्यायाधीश सहित 34 हो जाएगी, जो इसकी स्वीकृत अधिकतम संख्या है।

 

प्रमुख बिंदु

  • मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की सिफारिश पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से की गई थी।
  • जस्टिस बिंदल और कुमार की नियुक्तियां दिसंबर 2022 में की गई सिफारिशों के आधार पर शीर्ष अदालत में 4 फरवरी को पांच जजों की नियुक्तियों के बाद की गई हैं।
  • केंद्र की घोषणा के बाद जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा ने 6 फरवरी को शपथ ली।

 

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FAQs

भारत की सबसे बड़ी अदालत को क्या कहते हैं?

भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है, और इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है।

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