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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के अधिकारों को मौलिक अधिकार बताया

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मार्च 2025 को, निर्णय दिया कि विकलांगता-आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए। यह फैसला ‘विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016’ (RPwD Act, 2016) के अनुरूप है और न्यायिक सेवा भर्ती में नेत्रहीन उम्मीदवारों की भागीदारी को मंजूरी देता है। जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने यह निर्णय मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा नियम, 1994 और राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया।

मुख्य बिंदु

मौलिक अधिकार की मान्यता

  • अदालत ने विकलांगता-आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने पर जोर दिया।
  • यह फैसला RPwD अधिनियम, 2016 और अंतरराष्ट्रीय विकलांगता अधिकार सम्मेलनों के अनुरूप है।

न्यायिक सेवा में नेत्रहीनों की भागीदारी

  • अदालत ने निर्णय दिया कि नेत्रहीन उम्मीदवार न्यायिक सेवा भर्ती में भाग ले सकते हैं।
  • चयन प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

भेदभावपूर्ण नियमों को समाप्त करना

  • अदालत ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा नियम, 1994 के नियम 6A को रद्द कर दिया, क्योंकि यह नेत्रहीन उम्मीदवारों को बाहर करता था।
  • नियम 7 की शर्त को भी निरस्त किया गया, क्योंकि यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता था और पहली बार में 70% अंक या तीन साल की वकालत का अनुभव अनिवार्य करता था।

यथोचित समायोजन (Reasonable Accommodation)

  • निर्णय में कहा गया कि PwDs को समान अवसर देने के लिए ‘यथोचित समायोजन’ अनिवार्य है।
  • सरकार को PwDs को सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने होंगे।

योग्यता मानदंड में छूट

  • PwDs के लिए कट-ऑफ अंकों और अन्य पात्रता मानदंडों में छूट दी जानी चाहिए, जैसे कि SC/ST उम्मीदवारों के लिए दी जाती है।
  • नेत्रहीन उम्मीदवारों के लिए अलग कट-ऑफ सूची बनाई जाएगी।

विकलांग व्यक्तियों की उपलब्धियों का संदर्भ

  • अदालत ने उन नेत्रहीन कानूनी पेशेवरों के योगदान को रेखांकित किया, जिन्होंने यह साबित किया कि विकलांगता, कानूनी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में बाधा नहीं बनती।
श्रेणी विवरण
क्यों चर्चा में है? सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी
निर्णय की तिथि 4 मार्च 2025
पीठ संरचना जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर महादेवन
संबंधित कानून विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016
निर्णय का प्रभाव विकलांगता-आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली
अमान्य किए गए नियम मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 1994 के नियम 6A और नियम 7
नेत्रहीनों की पात्रता न्यायिक सेवा भर्ती में भाग लेने की अनुमति
यथोचित समायोजन छूट और अलग कट-ऑफ सूची अनिवार्य
चयन प्रक्रिया की समय सीमा निर्णय की तिथि से तीन महीने के भीतर
प्रभाव PwDs के लिए समावेशन, समानता और सकारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा
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