स्पैनिश संसद के निचले सदन ने 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को चिकित्सा पर्यवेक्षण की आवश्यकता के बिना कानूनी रूप से दर्ज लिंग को बदलने की अनुमति देने वाले एक उपाय को मंजूरी दी। केंद्र-वाम गठबंधन सरकार द्वारा तैयार किए गए कानून के अनुसार, 14 से 16 वर्ष की आयु के नाबालिगों को उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावकों के साथ होना चाहिए और 12 से 13 वर्ष के बीच के लोगों को स्थानांतरित करने के लिए न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता होगी।
प्रमुख बिंदु
- कानून उस प्रतिबंध को भी समाप्त करता है जो समलैंगिक जोड़ों को माता-पिता दोनों के नाम के तहत अपने बच्चों को पंजीकृत करने से प्रतिबंधित करता है और यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान को दबाने के लिए तथाकथित रूपांतरण उपचारों के उपयोग पर रोक लगाता है।
- विधेयक के अनुसार जेंडर चेंज कराने से पहले जेंडर डिस्फोरिया (Gender dysphoria) का चिकित्सा उपचार जरूरी नहीं होगा। जेंडर डिस्फोरिया से ही संबंधित व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसका जेंडर उसकी लैंगिक पहचान से मेल नहीं खाता है।
- ट्रांसजेंडर अधिकार संगठनों के अनुसार बिल एलजीबीटी अधिकारों के लिए “पहले और बाद में” है। कुछ नारीवाद प्रचारकों के अनुसार, जैविक सेक्स की अवधारणा को लैंगिक आत्मनिर्णय से खतरा है।