इसके अलावा, प्रमोटर को निदेशक मंडल पर कोई प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जाएगी या सूचीबद्ध इकाई में एक प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, पुनर्वितरण की मांग करने वाले प्रमोटर को एक विल्फुल डिफाल्टर या फुगेटिवे इकनोमिक ओफ्फेंनडर नहीं होना चाहिए.
उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
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