बाजार नियामक सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अपनी सह-स्थान सुविधा के दुरुपयोग के मामले में 625 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया है. सेबी NSE की सह-स्थान सुविधा के माध्यम से पेश की जाने वाली उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग में कथित चूक की जांच करता है. यदि साधारण ब्याज के साथ विचार किया जाए तो यह राशि 1,000 करोड़ रूपये से भी कम होगी. यदि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज शामिल है, तो जुर्माना लगभग.300 करोड़ रूपये हो सकता है.
इसके अलावा, दो पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, रवि नारायण और चित्रा रामकृष्ण को एक निश्चित अवधि के दौरान 25% संबंधित वेतन निकालने को कहा गया है. आदेश के अनुसार, एक्सचेंज को सीधे या परोक्ष रूप से छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से रोक दिया गया है.
स्रोत- द हिंदू बिजनेस लाइन
उपरोक्त समाचार से LIC AAO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- सेबी मुख्यालय: मुंबई, अध्यक्ष: अजय त्यागी.
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज (WFE) की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से जून 2018 तक इक्विटी शेयरों में कारोबार के मामले दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बैंक है.
- NSE ने 1994 में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन-आधारित ट्रेडिंग शुरू की.
- श्री विक्रम लिमये एनएसई के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं.



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