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सेबी ने एंजेल फंड की इनवेस्टमेंट लिमिट को दोगुना कर 10 करोड़ रुपये किया

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प्रारंभिक चरण के शुरूआती गति को बढ़ावा देने के लिए, बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने उद्यम पूंजी उपक्रमों में एंजेल फंड्स की मौजूदा निवेश को दोगुना अर्थात मौजूदा 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया है.


सेबी बोर्ड ने एंजेल फंड्स के संबंध में वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. हालांकि, एंजेल निवेशक द्वारा न्यूनतम निवेश 25 लाख रुपये तक रहेगा. इसके अलावा, एसईबीआई ने 5 करोड़ रूपये के साथ रजिस्टर करने के लिए एंजेल फंड्स के लिए जरूरी न्यूनतम कॉर्पस साइज़ को कम कर दिया होगा.

स्त्रोत- द हिन्दू बिजनेस लाइन


परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थैतिक तथ्य-
  • सेबी- सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया.
  • सेबी के अध्यक्ष-अजय त्यागी, मुख्यालय-मुंबई.
  • एंजल फंड, एक उप-श्रेणी एआईएफ है, जो एक छोटे स्तर पर छोटे स्टार्ट-अप के वित्तपोषण द्वारा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करते हैं, जब उन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों जैसे पारंपरिक स्रोतों से पूंजी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है.
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