भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (People’s Co-operative Bank Limited), कानपुर, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22(3)(सी), 22(3) (डी) और 22(3)(ई)- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के तहत की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। बैंकिंग …
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