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RBI Tokenization Rules: क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए RBI के टोकनाइजेशन रूल्स लागू

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डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन भुगतान के नियमों और विनियमों में बदलाव किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कार्ड-ऑन-फाइल (CoF) टोकननाइज़ेशन मानदंड 1 अक्टूबर 2022 को लागू हुए। RBI के CoF टोकन का उद्देश्य कार्डधारकों के भुगतान अनुभव को बेहतर बनाना है।

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आरबीआई द्वारा जारी नया नियम कहता है कि न तो व्यवसाय और न ही भुगतान एग्रीगेटर अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहक कार्ड विवरण सहेज सकते हैं। कार्ड विवरण केवल कार्ड नेटवर्क या जारीकर्ता बैंकों द्वारा सहेजा जा सकता है।

 

टोकनाइजेशन के लाभ

 

  • टोकनाइजेशन ने कार्ड नंबर, और कार्ड की समाप्ति सहित संवेदनशील कार्ड की जानकारी को क्रिप्टोग्राफिक रूप से जेनरेट किए गए रैंडम स्ट्रिंग्स से बदल दिया है।
  • एक बार कार्ड का टोकन हो जाने के बाद, कार्ड विवरण के विकल्प के रूप में भुगतान संसाधित करने के लिए उत्पन्न कार्ड टोकन का उपयोग किया जा सकता है।
  • टोकनयुक्त कार्ड संवेदनशील कार्ड जानकारी के खोने के जोखिम को समाप्त करता है।

 

टोकनाइजेशन का प्रभाव

 

  • ग्राहकों पर टोकनाइजेशन का प्रभाव न्यूनतम है।
  • टोकन जारी करने के लिए ग्राहकों को केवल पहली बार अपने कार्ड विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होती है।
  • उसके बाद, व्यापारी ग्राहक को बिना किसी लागत या प्रयास के टोकन प्रक्रिया शुरू करेगा।

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