भारतीय रिजर्व बैंक ने करूर वैश्य बैंक पर अपने निर्देशों का गैर-अनुपालन करने के लिए 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. भारतीय रिजर्व बैंक के बयान के अनुसार, “आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण (IRAC) मानदंडों, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और कर्रेंट खातों को खोलने के समय अनुशासन की आवश्यकता पर “इसके निर्देशों का अनुपालन ना करने के लिए जुर्माना लगाया गया है.
स्रोत- द इकोनॉमिक टाइम्स
उपरोक्त समाचार से Indian Bank PO Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय: करूर, तमिलनाडु, एमडी और सीईओ: पीआर शेषाद्रि.



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