भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर 1.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि ICICI बैंक पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, पीएनबी को उसके द्वारा शेयरों को गिरवी रखने से संबंधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था।
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आईसीआईसीआई बैंक (ICICI) के मामले में, RBI ने कहा कि बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (supervisory evaluation) के लिए एक वैधानिक निरीक्षण करने के बाद, उसने बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि के रखरखाव के लिए शुल्क लगाने से संबंधित निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। आरबीआई ने हालांकि, यह स्पष्ट किया कि दोनों मामलों में, नियामक अनुपालन में कमियों पर जुर्माना लगाया गया था और यह बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर अनुलेखन नहीं था।
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