भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष (Payments Infrastructure Development Fund – PIDF) योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना -PM SVANidhi Scheme) के हिस्से के रूप में पहचाने जाने वाले टियर -1 और टियर -2 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल करने की घोषणा की है। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) योजना आरबीआई द्वारा टियर -3 से टियर -6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल (Points of Sale – PoS) इंफ्रास्ट्रक्चर (भौतिक और डिजिटल दोनों मोड) की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी।
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अब आरबीआई ने विशेष रूप से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को पीआईडीएफ योजना का हिस्सा बनने की अनुमति दी है। टियर-3 से टियर-6 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को योजना के तहत डिफॉल्ट रूप से कवर किया जाता रहेगा। पीआईडीएफ के पास वर्तमान में रु. 345 करोड़ के कार्पस (corpus) है।
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