सेंट्रल बैंक ने कहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास निहित शक्तियों के प्रयोग में दंड लगाया गया है, जिससे बैंक अपने दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल हो गया है.
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