भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केरल स्थित द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों (Income Recognition and Asset Classification) तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2019 को की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच की गयी थी, जिससे पता चला कि बैंक ने निर्देशों का अनुपालन नहीं किया था। इसके बाद बैंक को कारण बताओं नोटिस जारी कर पूछा गया था कि RBI द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
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