भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 5 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना (monetary penalty) लगाया है। जुर्माना आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन और गैर-अनुपालन के लिए है, ‘प्रायोजक बैंकों और एससीबी/यूसीबी के बीच एक कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करना (‘Strengthening the Controls of Payment Ecosystem between Sponsor Banks and SCBs/UCBs as a Corporate Customer)‘, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’, ‘आरबीआई (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निदेश, 2016’, ‘वित्तीय समावेशन- बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच- मूल बचत बैंक जमा खाता’ और ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’।
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बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act) , 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने 31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2019 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एक्सिस बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (Inspections for Supervisory Evaluation – ISE) के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था।
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