भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हीरो ग्रुप की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी हीरो फिनकॉर्प (Hero Fincorp) पर लाखों का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इस NBFC पर कुल 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर आरबीआई ने फेयर प्रैक्टिस कोड से जुड़े कुछ नियमों का पालन नहीं करने के कारण यह पेनल्टी लगाई है। रिजर्व बैंक ने इस बारे में कहा कि कंपनी पर रेगुलेटरी कारणों से कार्रवाई की गई है। इस जुर्माने का ग्राहकों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा।
रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि हीरो फिनकॉर्प ने अपने ग्राहकों को उनकी लोकल भाषा में लिखित तौर पर कर्ज के नियम और शर्तों को नहीं समझाया। आरबीआई के नियमों के अनुसार किसी भी बैंक और NBFC को किसी भी ग्राहक को लोन देने के लिए लोकल भाषा में लिखित तौर पर सभी नियमों को समझाना आवश्यक है। कंपनी के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद आरबीआई ने 31 मार्च 2023 को कंपनी का निरीक्षण किया था।
रिजर्व बैंक ने कंपनी के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद पहले उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन आरबीआई कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाया। उसके बाद केंद्रीय बैंक ने इस NBFC पर 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
हीरो फिनकॉर्प टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की वित्तीय कंपनी है, जो ग्राहकों को कई तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी टू व्हीलर फाइनेंस से लेकर घर खरीदने, एजुकेशन लोन और SME के लिए लोन प्रदान करती है। कंपनी के देशभर में अलग-अलग शहरों में हजारों ब्रांचेज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी जल्द ही अपना 4000 करोड़ रुपये से अधिक का आईपीओ ला सकती है।
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