भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 01 सितंबर, 2021 को अपने ग्राहक को जानिए (know your customer – KYC) मानदंडों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने फरवरी 2020 और मार्च 2020 के दौरान बैंक में रखे गए एक ग्राहक खाते में जांच की, जहां यह देखा गया कि बैंक केवाईसी मानदंडों का पालन करने में विफल रहा। नतीजतन, बैंकिंग नियामक ने नोटिस जारी किया कि एक्सिस बैंक ने आरबीआई – केवाईसी निर्देश, 2016 का पालन नहीं किया।
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