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RBI ने एक्सिस बैंक पर लगाया 25 लाख रुपये का जुर्माना

 

RBI ने एक्सिस बैंक पर लगाया 25 लाख रुपये का जुर्माना |_3.1

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 01 सितंबर, 2021 को अपने ग्राहक को जानिए (know your customer – KYC) मानदंडों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने फरवरी 2020 और मार्च 2020 के दौरान बैंक में रखे गए एक ग्राहक खाते में जांच की, जहां यह देखा गया कि बैंक केवाईसी मानदंडों का पालन करने में विफल रहा। नतीजतन, बैंकिंग नियामक ने नोटिस जारी किया कि एक्सिस बैंक ने आरबीआई – केवाईसी निर्देश, 2016 का पालन नहीं किया।

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सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • एक्सिस बैंक के सीईओ: अमिताभ चौधरी;
  • एक्सिस बैंक मुख्यालय: मुंबई;
  • एक्सिस बैंक की स्थापना: 3 दिसंबर 1993, अहमदाबाद।

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