भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने RBI द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के अनुपालन के लिए कॉर्पोरेशन बैंक पर 1.50 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51 (1) के साथ पढ़ी गई धारा 47 A (1) (C) के प्रावधानों के तहत RBI में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है. यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और अपने ग्राहकों के साथ बैंक द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता के उच्चारण करने पर उद्दिष्ट नहीं है.
उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains और IBPS SO Prelims के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
- पीवी भारती कॉर्पोरेशन बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं.
- कॉर्पोरेशन बैंक का मुख्यालय मैंगलोर में है.
स्रोत– The Hindu Business Line









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