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RBI ने RBL बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया

 

RBI ने RBL बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया |_50.1

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए RBL बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि जुर्माना अधिनियम की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। आरबीआई द्वारा की गई एक जांच से पता चला है कि निजी ऋणदाता एक सहकारी बैंक के लिए पांच बचत जमा खाते खोलने में अनुपालन नहीं कर रहा था।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जम्मू और कश्मीर (J & K) स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक, श्रीनगर पर नियामक पालन में अपर्याप्तता के लिए 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 का उल्लंघन कर जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक ने आरबीआई से पूर्व अनुमति के बिना शाखाएँ खोली थीं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • आरबीएल बैंक की स्थापना: अगस्त 1943;
  • आरबीएल बैंक मुख्यालय: मुंबई;
  • आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ: विश्ववीर आहूजा.

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