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RBI ने यूनियन बैंक पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। RBI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है। आरबीआई ने यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत लगाया है। यह जुर्माना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया गया है, क्योंकि बैंक ने कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया था। इसके साथ-साथ और कुछ परियोजनाओं के लिए सब्सिट्यूट बजटरी रिसॉर्स के बदले में एक कॉरपोरेशन को टर्म लोन स्वीकृत कर दिया, जिसके बदले बैंक ने उचित परिश्रम नहीं किया गया।

RBL पर भी जुर्माना

यूनियन बैंक के साथ साथ आरबीआई ने RBL बैंक पर भी जुर्माना लगाया है। RBI ने RBL बैंक पर 8.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर ये जुर्माना एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी के निर्देशों का पालन न करने पर लगाया है। RBL बैंक ने 31 मार्च, 2018, 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च को समाप्त होने वाले 3 वित्तीय वर्षों के समापन के एक महीने के भीतर अपने प्रमुख शेयरधारकों में से एक से फॉर्म बी में सालाना घोषणा हासिल करने में विफल रहा। आरबीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2020, और उक्त 3 वित्तीय वर्षों के सितंबर के अंत तक अपने प्रमुख शेयरधारकों में से एक की ‘फिट और प्रॉपर’ स्थिति को जारी रखने के संबंध में आरबीआई को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

विनियामक अनुपालन का महत्व और आरबीआई के कार्यों से सबक

आरबीआई के कार्य वित्तीय संस्थानों को सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने और उनके संचालन में शासन और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। भविष्य में उल्लंघनों और जुर्माने को रोकने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अपने अनुपालन तंत्र की समीक्षा करना और उसे बढ़ाना अनिवार्य है।