भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Indian Mercantile Cooperative Bank Ltd), लखनऊ पर निकासी पर 1 लाख रुपये की सीमा सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंध 28 जनवरी, 2022 को व्यावसायिक घंटों के बंद होने से लागू हुआ । आरबीआई ने कहा कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक, उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई ऋण और अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत नहीं करेगा, या कोई निवेश नहीं करेगा। प्रतिबंध छह महीने के लिए लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन हैं।
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आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त प्रतिबंध लगाया है। विशेष रूप से सभी बचत या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते से एक लाख रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी।
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