भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और नो योर कस्टमर नॉर्म्स से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 1.67 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
इकाई को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, राइड-हेलिंग ऐप ओला की सहायक कंपनी, दोपहिया, चार पहिया वाहनों, व्यक्तिगत ऋण और बीमा उत्पादों के लिए ऋण देने जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]टोक्यो के शिबुया वार्ड में स्थित स्केयरक्रो इनकॉर्पोरेटेड ने अपने पशु सप्लीमेंट, पिनफेनॉन (एस) (आर)…
18वां प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन 8 जनवरी से 10 जनवरी, 2025 तक ओडिशा के…
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुष्टि की है कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक,…
‘प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई)’ ने अमनदीप जोहल को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 नवंबर को सिलवासा के ज़ांडा चौक पर स्वामी विवेकानंद विद्या…
RBI ने एक नया ढांचा पेश किया है जिससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को भारतीय…