भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और नो योर कस्टमर नॉर्म्स से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 1.67 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है।
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इकाई को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, राइड-हेलिंग ऐप ओला की सहायक कंपनी, दोपहिया, चार पहिया वाहनों, व्यक्तिगत ऋण और बीमा उत्पादों के लिए ऋण देने जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है।