भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (National Asset Reconstruction Company – NARCL) को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (asset reconstruction company – ARC) के रूप में पंजीकरण करने का लाइसेंस दिया है। लाइसेंस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest – SARFAESI) अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत दिया गया है।
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सरफेसी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, एक कंपनी केवल आरबीआई से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही संपत्ति पुनर्निर्माण का व्यवसाय कर सकती है और जिसके पास 2 करोड़ रुपये से कम की स्वामित्व वाली निधि नहीं है अथवा प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा अर्जित या अर्जित की जाने वाली वित्तीय संपत्तियां जो अन्य राशि कुल के 15% से अधिक नहीं है। NARCL को कंपनी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की NARCL में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
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