भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले साल DBS बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL) के साथ विलय के बाद आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) को बाहर कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित बैंक को ‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Scheduled Commercial Bank)’ के रूप में जाना जाता है।
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क्यों हुआ ऐसा?
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