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RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से किया बाहर

 

RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से किया बाहर |_3.1

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले साल DBS बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL) के साथ विलय के बाद आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) को बाहर कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित बैंक को ‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Scheduled Commercial Bank)’ के रूप में जाना जाता है।


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क्यों हुआ ऐसा?

  • पिछले साल नवंबर में सरकार ने डीबीएस बैंक इंडिया के साथ संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के विलय को मंजूरी दी थी। RBI ने LVB के बोर्ड को भी रद्द कर दिया और 30 दिनों के लिए बैंक के प्रशासक के रूप में केनरा बैंक के पूर्व गैर-कार्यकारी अध्यक्ष टी एन मनोहरन को नियुक्त किया था।
  • LVB, यस बैंक के बाद दूसरा निजी क्षेत्र का बैंक है जो इस वर्ष के दौरान किसी न किसी संकट के कारण बाहर हो गया है।
  • मार्च में, वित्तीय संकट से झुझ रहे यस बैंक को मोरेटोरियम अवधि के तहत रखा गया था। सरकार ने यस बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 7,250 करोड़ रुपये का निवेश करके बैंक में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी लेने के लिए कहकर बचाया था।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • लक्ष्मी विलास बैंक मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु.
  • लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना: 1926

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