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RBI ने PMC के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर एक लाख की

RBI ने PMC के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर एक लाख की |_3.1
भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। इससे पहले निकासी की सीमा 50,000 रुपये निर्धारित की गई थी। RBI के अनुसार, आहरण सीमा बढ़ाने के साथ ही अब बैंक के 84% से अधिक जमाकर्ता अपने खाते में बची शेष रकम को निकाल सकेंगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने PMC को सितंबर 2019 में धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 केअंतर्गत ऋणों की अंडर रिपोर्टिंग के बाद ऋणदाता बोर्ड को छह महीने के लिए अधिगृहीत कर लिया था। छह महीने के लिए 1,000 प्रति खाता निकासी की सीमा निर्धारित की गई लेकिन बाद में जमाकर्ताओं में डर फैलने के कारण राहत देते हुए इसे 50,000 रु तक कर दिया गया था। ये निर्देश 22 जून, 2020 तक लागू थे। चूँकि, COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण बैंक की संकल्प प्रक्रिया नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई थी। इसलिए, इन निर्देशों को आरबीआई द्वारा 23 जून, 2020 से 22 दिसंबर, 2020 तक छह महीने की आगे की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांता दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता

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