भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के कार्यकाल को 15 वर्ष तक के लिए सिमित कर दिया है। साथ ही यह सीमा पूर्ण कालिक -निदेशकों (whole-time directors) पर भी लागू होगी। इसका अर्थ है कि अब कोई भी 15 साल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता है।
संशोधित निर्देश स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFB) सहित सभी निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों पर भी लागू होंगे। हालाँकि, यह भारत में शाखाओं के रूप में कार्यरत विदेशी बैंकों पर लागू नहीं होगा।
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नए नियमों के अनुसार:
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