भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपर्याप्त पूंजी के कारण महाराष्ट्र स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता DICGC अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन DICGC से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा राशि का दावा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार है।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
नियामक के अनुसार, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने वर्तमान जमाकर्ताओं का पूर्ण रूप से भुगतान करने में असमर्थ हैं और यदि बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे। बैंक जरुरी मानको का पालन करने में विफल रहा है और बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश और बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति हरजीत सिंह…
अर्मेनिया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में 104वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होकर…
काल भैरव जयंती भगवान शिव के उग्र और रक्षक स्वरूप काल भैरव को समर्पित एक…
असम सरकार ने करीमगंज जिले का आधिकारिक नाम बदलकर श्रीभूमि जिला और करीमगंज नगर का…
भारत 25 से 30 नवंबर, 2024 के बीच नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA)…
बीमा उत्पादों के गलत और जबरन विक्रय (mis-selling and force-selling) के बढ़ते मामलों को देखते…