Categories: Uncategorized

रिजर्व बैंक ने रद्द किया भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस

 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपर्याप्त पूंजी के कारण महाराष्ट्र स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता DICGC अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन DICGC से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा राशि का दावा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार है।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

नियामक के अनुसार, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने वर्तमान जमाकर्ताओं का पूर्ण रूप से भुगतान करने में असमर्थ हैं और यदि बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे। बैंक जरुरी मानको का पालन करने में विफल रहा है और बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है।

Find More Banking News Here

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]

Recent Posts

World Soil Day 2025: जानें मृदा दिवस क्यों मनाया जाता है?

हर साल विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा को आम बोलचाल…

3 hours ago

अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2025: इतिहास और महत्व

अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम…

3 hours ago

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली: मुख्य निकाय, कोष, कार्यक्रम और विशेष एजेंसियां

यूनाइटेड नेशंस (UN) एक बड़े इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के ज़रिए काम करता है जिसे UN सिस्टम…

4 hours ago

मिज़ोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का 73 वर्ष की उम्र में निधन

मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल का 4 दिसंबर 2025 को 73…

7 hours ago

Aadhaar प्रमाणीकरण लेनदेन नवंबर में 8.5 प्रतिशत बढ़कर 231 करोड़ हुए

भारत में आधार का उपयोग लगातार तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर 2025 में, आधार…

7 hours ago