भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई बैंक की अपर्याप्त पूंजी, कमजोर आय की संभावनाओं और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा में असमर्थता के कारण की गई है। लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद, RBI ने महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक के परिसमापन (लिक्विडेशन) की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इस कदम के तहत जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के माध्यम से बीमा कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
RBI ने लाइसेंस क्यों रद्द किया:
बैंक नियामकीय मानदंडों के तहत आवश्यक पूंजी बनाए रखने में विफल रहा।
इसकी कमाई की संभावनाएँ बेहद कमजोर थीं, जिससे इसका पुनरुद्धार असंभव माना गया।
RBI ने पाया कि बैंक अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ था, जिससे सार्वजनिक हित खतरे में पड़ गया।
बैंक का संचालन जारी रखना जमाकर्ताओं की सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली के लिए हानिकारक माना गया।
इसलिए, RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया।
लाइसेंस रद्द होने के परिणाम:
बैंक ने 22 अप्रैल 2025 की व्यावसायिक समाप्ति के साथ सभी बैंकिंग कार्य बंद कर दिए हैं।
अब यह बैंक न तो जमा स्वीकार कर सकता है, न उसका भुगतान कर सकता है और न ही ऋण प्रदान कर सकता है या अन्य बैंकिंग गतिविधियाँ कर सकता है।
महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया है कि:
बैंक का परिसमापन (वाइंड अप) करें
परिसमापन प्रक्रिया के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करें
जमाकर्ताओं पर प्रभाव:
जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) योजना के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
प्रत्येक जमाकर्ता को ₹5 लाख तक की जमा राशि पर बीमा मिलेगा।
बैंक के आंकड़ों के अनुसार:
91.55% जमाकर्ताओं को ₹5 लाख की सीमा के भीतर अपनी पूरी जमा राशि मिल जाएगी।
3 अप्रैल 2025 तक, DICGC द्वारा ₹275.22 करोड़ की बीमित राशि का भुगतान किया जा चुका था।
अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित के बारे में:
यह एक सहकारी बैंक था जो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित था।
लंबे समय से यह वित्तीय तनाव से जूझ रहा था, इसकी कमाई की क्षमता सीमित थी और इसके पुनरुद्धार की कोई व्यावहारिक संभावना नहीं थी।
नियामक (RBI) के अनुसार, इसका संचालन जारी रखना अब व्यवहारिक नहीं था।
| सारांश/विवरण | विवरण (हिंदी में) |
| समाचार में क्यों? | RBI ने अजंठा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस रद्द किया |
| स्थान | औरंगाबाद, महाराष्ट्र |
| लाइसेंस रद्द करने वाला निकाय | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) |
| लाइसेंस रद्द होने की प्रभावी तिथि | 22 अप्रैल 2025 |
| लाइसेंस रद्द करने का कारण | अपर्याप्त पूंजी, कमजोर आय, जमाकर्ताओं के हितों पर खतरा |
| बैंकिंग गतिविधियों की स्थिति | 22 अप्रैल 2025 से सभी गतिविधियाँ बंद |
| परिसमापन आदेश दिया गया द्वारा | सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र |
| जमाकर्ता सुरक्षा | DICGC के माध्यम से प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख तक बीमा |
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