भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। नियमों के पालन में गड़बड़ी के चलते RBI ने ये फैसला लिया है। वहीं, 14 अन्य NBFC ने अलग-अलग कारणों से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत उसने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अब ये कंपनियां नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कारोबार नहीं कर पाएंगी।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
नॉन-बैंकिंग व्यवसाय से बाहर निकलने के कारण इन 7 NBFC ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है।
वहीं, दूसरी ओर अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के कारण 2 NBFC को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।
मर्जर, डिजॉल्युशन और अन्य कारणों से लीगल इकाई न रहने के कारण इन 5 NBFC ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया है।
Find More News Related to Banking
गुजरात ने निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते…
भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय…
संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN-DESA) ने जनवरी 2026 में अपनी…
भारत की आर्थिक वृद्धि संभावनाओं को एक सकारात्मक संकेत मिला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया…
भारत तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अरुणाचल प्रदेश…
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक हृदयस्पर्शी और सामाजिक रूप से अत्यंत सार्थक घटना देखने…