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RBI ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल किए

RBI ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल किए |_3.1

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। नियमों के पालन में गड़बड़ी के चलते RBI ने ये फैसला लिया है। वहीं, 14 अन्य NBFC ने अलग-अलग कारणों से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत उसने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अब ये कंपनियां नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कारोबार नहीं कर पाएंगी।

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इन 7 NBFC का लाइसेंस हुआ कैंसिल

 

  • कूर्ग टी कंपनी
  • त्रिमूर्ति फिनवेस्ट
  • ईस्ट वेस्ट फिनवेस्ट इंडिया
  • JV मोदी सिक्योरिटीज
  • KK पटेल फाइनेंस
  • पूर्वी फिनवेस्ट
  • जेनफिन कैपिटल

 

14 NBFC ने सरेंडर किया लाइसेंस

नॉन-बैंकिंग व्यवसाय से बाहर निकलने के कारण इन 7 NBFC ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है।

  • लूनिया ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट
  • स्वास्तिक गुड्स एंड सप्लायर्स
  • इक्सेवा फाइनेंस
  • जिप्सी मैनेजमेंट
  • शीबा फैबस्पिन
  • एस्सार एंट्रेड लिमिटेड
  • माबा कॉर्पोरेट सर्विसेज

 

वहीं, दूसरी ओर अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के कारण 2 NBFC को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।

  • L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स
  • जोसन डिपॉजिट एंड एडवांस

मर्जर, डिजॉल्युशन और अन्य कारणों से लीगल इकाई न रहने के कारण इन 5 NBFC ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया है।

  • मेलिनेक्स इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस
  • कैसाब्लांका ब्रोकिंग एंड एजेंसी
  • जनप्रगति सिंटेक्स
  • नलिम्बुर मर्चेंटाइल
  • वंडरमैक्स मर्चेंटाइल

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