भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। नियमों के पालन में गड़बड़ी के चलते RBI ने ये फैसला लिया है। वहीं, 14 अन्य NBFC ने अलग-अलग कारणों से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत उसने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अब ये कंपनियां नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कारोबार नहीं कर पाएंगी।
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इन 7 NBFC का लाइसेंस हुआ कैंसिल
- कूर्ग टी कंपनी
- त्रिमूर्ति फिनवेस्ट
- ईस्ट वेस्ट फिनवेस्ट इंडिया
- JV मोदी सिक्योरिटीज
- KK पटेल फाइनेंस
- पूर्वी फिनवेस्ट
- जेनफिन कैपिटल
14 NBFC ने सरेंडर किया लाइसेंस
नॉन-बैंकिंग व्यवसाय से बाहर निकलने के कारण इन 7 NBFC ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है।
- लूनिया ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट
- स्वास्तिक गुड्स एंड सप्लायर्स
- इक्सेवा फाइनेंस
- जिप्सी मैनेजमेंट
- शीबा फैबस्पिन
- एस्सार एंट्रेड लिमिटेड
- माबा कॉर्पोरेट सर्विसेज
वहीं, दूसरी ओर अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के कारण 2 NBFC को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।
- L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स
- जोसन डिपॉजिट एंड एडवांस
मर्जर, डिजॉल्युशन और अन्य कारणों से लीगल इकाई न रहने के कारण इन 5 NBFC ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया है।
- मेलिनेक्स इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस
- कैसाब्लांका ब्रोकिंग एंड एजेंसी
- जनप्रगति सिंटेक्स
- नलिम्बुर मर्चेंटाइल
- वंडरमैक्स मर्चेंटाइल
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