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आरबीआई ने रद्द किया सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस

 

आरबीआई ने रद्द किया सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस |_3.1

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक (Sarjeraodada Naik Shirala Sahakari Bank), सांगली, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं। लाइसेंस रद्द होने के साथ, सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड ने 2 मार्च को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है। बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन नहीं कर रहा है।

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परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • डीआईसीजीसी अध्यक्ष: माइकल पात्रा;
  • डीआईसीजीसी की स्थापना: 15 जुलाई 1978;
  • डीआईसीजीसी मुख्यालय: मुंबई।

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