भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (PSO) मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड (Muthoot Vehicle and Asset Finance Limited) और एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Eko India Financial Services Private Limited) के प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Authorisation – CoA) को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत नियामक आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन का हवाला देते हुए रद्द कर दिया है। मुथूट व्हीकल और एसेट फाइनेंस लिमिटेड और एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड दोनों के पास प्रीपेड भुगतान उपकरणों को जारी करने और संचालन के लिए आरबीआई द्वारा जारी प्राधिकरण का प्रमाण पत्र था।
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आरबीआई ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में आगे उल्लेख किया कि सीओए रद्दीकरण 31 दिसंबर, 2021 को लागू हुआ। लेकिन आरबीआई ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया कि जिन ग्राहकों या व्यापारियों का इन कंपनियों पर पीएसओ के रूप में वैध दावा है, वे रद्द होने की तारीख से तीन साल के भीतर अपने दावों के निपटान के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं।