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Paytm को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए दोबारा करना होगा आवेदन

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम (Paytm) को झटका देते हुए पेमेंट एग्रीगेटर ( Payment Aggregator Licence) के लिए फिर से आवेदन करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने पेटीएम को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए 120 दिनों का समय दिया है। डिजिटल पेमेंट कंपनी वन97 कम्यूनिकेशन ने दिसंबर 2020 में पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस के लिए आरबीआई के सामने प्रस्ताव रखा था, लेकिन रिजर्व बैंक ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है।

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कंपनी वन97 कम्यूनिकेशन की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि केंद्रीय बैंक ने पेटीएम को पीपीएसएल के लिए FDI गाइडलाइंस के तहत जरूरी मंजूरी देने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने पेटीएम सर्विसेज द्वारा मर्चेंट्स की ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग को फिलहाल रोकने का निर्देश दिया है। पेटीएम ने स्पष्ट किया है कि इससे कंपनी के व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। PPSL अपने मौजूदा मर्चेंट के साथ अपने कारोबार को जारी रख सकता है।

 

गौरतलब है कि दिसंबर 2020 में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज ने अपनी पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस के लिए आवेदन दिया था, जिसे केंद्रीय बैंक की ओर से खारिज कर दिया गया। केंद्रीय बैंक मे वन97 कम्यूनिकेशन को पेटीएम एग्रीगेटर के लिए फिर से आवेदन करने के लिए 120 दिनों का समय दिया है। कंपनी को इस समय सीमा के भीतर लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन कर सकती है। कंपनी ने कहा है कि आरबीआई की तरफ से दिए गए निर्देश सिर्फ नए ग्राहकों के लिए है, जिसके कारण उनके कारोबार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

 

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