भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आधार-सक्षम PoS (Point of Sale) उपकरणों की अनिवार्यता को 30 जून,2017 तक टाल दिया है.
आरबीआई ने कहा कि, आधार-सक्षम सेवाओं को लागू करने के लिए बैंकों, अधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क और वाइट-लेबल एटीएम ऑपरेटर्स के पास 30 जून, 2017 तक का समय है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि उक्त आधार-सक्षम उपकरणों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर के कारण, बुनियादी ढांचे की तैनाती की दर धीमी है क्योंकि वर्तमान में ऐसे उपकरणों के उत्पादन की सीमित क्षमता है.
स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस