राजनीतिक चंदे से जुड़े नियमों को कड़ा करते हुए आयकर विभाग ने सार्वजनिक कंपनियों (PSU) तथा ट्रस्ट और फाउंडेशन जैसे विदेशी स्रोतों को चुनावी ट्रस्टों को पैसा देने से प्रतिबंधित कर दिया है. इन चुनावी ट्रस्टों का गठन राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिया किया जाता है. CBDT ने आयकर कानून के नियम 17CA में संशोधन किया है.
उसका कहना है कि चुनावी ट्रस्टों को विदेशी अंशदान (नियमन) कानून 2010 के तहत ‘विदेशी स्रोत’ के रूप में परिभाषित संगठन व फाउंडेशन आदि तथा ‘सरकारी कंपनी’ से अंशदान यानी चंदा लेने की अनुमति नहीं होगी. विदेशी स्रोत की परिभाषा का दायरा काफी बड़ा है और इसमें विदेशी सरकार, ट्रस्ट या फाउंडेशन, सोसायटी, क्लब और विदेश में पंजीबद्ध अन्य असोसिएशन आती हैं.
अब इस ख़बर से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात करते हैं :
1. आयकर कानून के किस नियम में संशोधन कर CBDT ने सार्वजनिक कंपनियों (PSU), ट्रस्ट और फाउंडेशन जैसे विदेशी स्रोतों को चुनावी ट्रस्टों को पैसा देने से प्रतिबंधित किया है ?
2. CBDT का विस्तृत अर्थ बताइए ?
उत्तर
1. आयकर कानून के नियम 17CA में
2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
स्रोत – दैनिक जागरण