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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: लाभ एवं पंजीकरण

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: लाभ एवं पंजीकरण |_3.1

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा 1 दिसंबर, 2018 को शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य तीन किश्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करना है।

 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना:

  • पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
  • छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई।
  • पीएम किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6000 प्रदान करती है।
  • इस योजना के तहत लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित किया जाता है।

 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की विशेषताएं:

  • कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है।
  • यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
  • लाभार्थियों की पहचान राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा भूमि-स्वामित्व के रिकॉर्ड के अनुसार की जाती है।
  • इस योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में तीन किस्तों में 6000 रुपये यानी हर 4 महीने में 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं।

 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता मानदंड:

  • इस योजना की पात्रता मानदंड के अनुसार, सभी भूमिधारक किसान परिवार इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं:
  • एक भूमिधारक किसान परिवार एक परिवार है जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे होते हैं।
  • इसमें राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में सूचीबद्ध खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।

 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत निकाली गई श्रेणियां:

  • वे व्यक्ति जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं:
  • संस्थागत भूमि स्वामित्व वाले व्यक्ति।
  • यदि किसान के परिवार का कोई सदस्य किसी सरकारी संस्था से संबंधित है या किसी पेशे से जुड़ा है।
  • सभी आयकरदाता।

 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले लाभ:

आय लाभ:

  • 6000 रुपये का आय लाभ तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित किया जाता है।
  • वर्ष की प्रत्येक तिमाही अवधि में 2000 रु.

ऋण सुविधा:

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान निम्नलिखित सुविधाओं के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से अल्पकालिक ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं:

  • सस्ती ब्याज दरों पर ऋण.
  • बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करें।
  • फसल बीमा का अंतर्निहित कवरेज प्रदान करें।
  • लचीले ऋण पुनर्भुगतान विकल्प प्रदान करता है।

 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:

  • नागरिकता प्रमाण.
  • केवाईसी दस्तावेज़
  • बैंक के खाते का विवरण
  • आधार कार्ड

 

पीएम किसान लाभार्थी सूची में किसान की स्थिति कैसे जांचें:

चरण I: पीएम किसान ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।

चरण II: ‘किसान कॉर्नर’ अनुभाग पर जाएं और ‘लाभार्थी सूची’ टैब पर क्लिक करें।

चरण III: निम्नलिखित के लिए प्रासंगिक विकल्प चुनें:

  • राज्य
  • ज़िला
  • उप जिला
  • अवरोध पैदा करना
  • गाँव

चरण IV: चयनित जानकारी की जाँच करें और ‘रिपोर्ट प्राप्त करें’ पर क्लिक करें।

किसान सूची में अपनी लाभार्थी स्थिति देख सकते हैं।

 

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FAQs

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब चालू की गई?

पीएमम किसान सम्मान निधि स्कीम मोदी सरकार ने 24 फरवरी 2019 को शुरू किया था और यह एक दिसंबर 2018 से ही प्रभावित हो गया था। इस स्कीम के तहत सरकार छोटे किसानों को हर साल 6000 रुपये तीन किस्तों में देती है। पहली किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है।