श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, भारतीय प्रधान मंत्री ने श्रीलंका संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने की आशा व्यक्त की, जो भारत-श्रीलंका समझौते 1987 से आता है।
1980 के दशक की शुरुआत से श्रीलंका तेजी से हिंसक संघर्ष का सामना कर रहा था। इस संघर्ष का पता 1948 में ब्रिटेन से इसकी आजादी से लगाया जा सकता है। उस समय जब सिंहली बहुमत सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने एक कानून पारित किया जिसे तमिल अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ भेदभावपूर्ण माना गया। 1970 के दशक में, दो प्रमुख तमिल पार्टियाँ तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (TULF) बनाने के लिए एकजुट हुईं, जिन्होंने उत्तर और पूर्वी श्रीलंका में सिस्टम के भीतर तमिल के अलग राज्य के लिए आंदोलन शुरू किया, जो उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा। अगस्त 1983 में श्रीलंका संविधान के छठे संशोधन के लागू होने के बाद टीयूएलएफ अप्रभावी हो गया और इस प्रकार जातीय विभाजन एक हिंसक गृहयुद्ध में बदलने लगा।
1987 में कोलंबो, श्रीलंका में प्रधान मंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जे आर जयवर्धने के बीच भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर के बाद श्रीलंका संविधान में 13वां संशोधन किया गया। इस समझौते का उद्देश्य संविधान में संशोधन करके कृषि, स्वास्थ्य आदि जैसी कुछ शक्तियों को देश के नौ प्रांतों में स्थानांतरित करना और गृह युद्ध का संवैधानिक समाधान ढूंढना है।
अश्विनी भिड़े को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की पहली महिला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया…
लोकसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी…
दिल्ली राज्य सरकार ने 'लखपति बिटिया योजना' शुरू की है। इस नई योजना का उद्देश्य…
भारत के रक्षा क्षेत्र ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26…
कोस्टा रिका ने मानव सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक अभिनव…
देश के लोकप्रिय भुगतान मंच ‘यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (यूपीआई) के जरिए होने वाले लेनदेन में…