केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में चल रही कोविड महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी थी. तो अब जैसे-जैसे समय सीमा नजदीक आ रही है, यहां कुछ दिशानिर्देश दिए गए हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए.
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
आयकर अधिनियम 1961 की नई धारा 234H के अनुसार, जिसे हाल ही में बजट 2021 के दौरान पेश किया गया है, जो पैन कार्ड 30 जून, 2021 के बाद आधार से जुड़े नहीं हैं, उन्हें “निष्क्रिय” घोषित किया जाएगा, साथ ही साथ एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. दूसरी ओर, व्यक्ति को बिना पैन कार्ड वाला व्यक्ति माना जाएगा.
पैन और आधार को लिंक नहीं करने पर होने वाली समस्याएं
भारत में डिजिटल इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY)…
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZL के तहत भारत की मौद्रिक नीति समिति…
भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, ऑस्ट्रेलिया की…
सिर्फ 29 साल की उम्र में लुवाना लोप्स लारा (Luana Lopes Lara) ने दुनिया की…
हर साल विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा को आम बोलचाल…
अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम…