विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन करके इन उत्पादों को ‘मुफ्त’ श्रेणी से हटाकर ‘पीआईएमएस के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुफ्त’ करते हुए कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआईएमएस) की शुरुआत की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, नया नियम 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगा। हालांकि, पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा 15 जुलाई 2022 से उपलब्ध होगी।
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