ओडिशा ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया

ओडिशा राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने गुटखा, पान मसाला तथा तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस नई अधिसूचना का उद्देश्य इन उत्पादों के दुरुपयोग को रोकना और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह प्रतिबंध निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण—सभी पर लागू होगा। इसके साथ ही ओडिशा सुप्रीम कोर्ट के देशव्यापी निर्देशों के पूर्ण अनुपालन वाला राज्य बन गया है।

निर्माण और बिक्री पर पूर्ण रोक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार—

  • गुटखा, पान मसाला तथा तंबाकू/निकोटीन युक्त उत्पादों का
  • निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी।
  • यह प्रतिबंध पैकेज्ड और अनपैकेज्ड दोनों प्रकार के उत्पादों पर लागू होगा।

अलग-अलग बेचे जाने वाले लेकिन आपस में मिलाकर सेवन किए जाने वाले उत्पाद भी प्रतिबंध के दायरे में आएंगे।

पहले से मौजूद प्रतिबंध और नए प्रावधान

  • ओडिशा में वर्ष 2013 से तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू था।
  • हालाँकि, नई अधिसूचना में पहले मौजूद अस्पष्टताओं को दूर कर राज्यभर में सख्त और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है।
  • स्वास्थ्य सचिव अस्वथी एस. के अनुसार, यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

सभी चबाने योग्य उत्पादों पर लागू

यह प्रतिबंध—

  • सभी चबाने योग्य खाद्य उत्पादों पर लागू होगा,
  • चाहे वे सुगंधित हों या बिना सुगंध के,
  • फ्लेवरयुक्त हों या अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित हों।

किसी भी नाम या रूप में बेचे जाने वाले उत्पादों को शामिल कर लिया गया है, ताकि कानून से बचने के रास्ते बंद किए जा सकें।

तंबाकू उत्पादों पर नए कर नियम

1 फरवरी 2026 से, केंद्र सरकार तंबाकू और पान मसाला उत्पादों पर अधिक कर लगाएगी—

  • पान मसाला, सिगरेट आदि पर 40% GST
  • बीड़ी पर 18% GST
  • इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (Cess) तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगाया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीनों से संबंधित नए नियम भी अधिसूचित किए हैं, जो 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगे।
इस तिथि के बाद वर्तमान GST मुआवजा उपकर (Compensation Cess) समाप्त हो जाएगा।

यह प्रतिबंध क्यों महत्वपूर्ण है?

यह व्यापक प्रतिबंध—

  • तंबाकू सेवन में कमी लाने,
  • जनस्वास्थ्य की रक्षा करने,
  • और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों के अनुरूप सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के सभी रूपों को लक्षित कर, ओडिशा राज्य ने स्वास्थ्य संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए एक मजबूत कदम उठाया है।

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
vikash

Recent Posts

World Red Cross Day 2026: क्यों मनाया जाता है रेड क्रॉस डे? जानें इतिहास, थीम, महत्व

प्रत्येक वर्ष 8 मई को दुनिया-भर में World Red Cross Day के रूम में मनाया जाता…

2 days ago

Mother’s Day 2026: “मां कभी बूढ़ी नहीं होती…” ये कहानी पढ़कर नम हो जाएंगी आपकी आंखें!

दुनिया में अगर कोई रिश्ता बिना किसी शर्त के साथ खड़ा रहता है, तो वह…

2 days ago

Hantavirus क्या है? कैसे फैलता है और क्या हैं लक्षण – दुनिया भर में क्यों बढ़ी चिंता?

दुनिया भर में एक बार फिर एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक वायरस चर्चा में आ गया…

4 days ago

एमिकस क्यूरी क्या होता है? जानिए न्यायपालिका में भूमिका, अधिकार और हालिया उदाहरण

भारत की न्यायपालिका में कई ऐसे कानूनी शब्द हैं जो आम लोगों के लिए जटिल…

4 days ago

लोकसभा vs विधानसभा: क्या है अंतर? जानें पूरी जानकारी आसान भाषा में

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उन्हें कानून बनाने का…

4 days ago

World Most Polluted Cities 2026: खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI, इन शहरों में सांस लेना हुआ मुश्किल

World Most Polluted Cities 2026: बढ़ते AQI ने बढ़ाई चिंता साल 2026 में वायु प्रदूषण…

5 days ago