आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक किसान द्वारा 2 लाख रुपये से कम के कृषि उत्पाद की नकद बिक्री पर आयकर अधिनियम के तहत कर नहीं लगाया जाएगा.
विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र में निर्दिष्ट किया गया है कि किसान और व्यापारी को अपने स्थायी खाता संख्या भी नहीं देनी होगी.
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- सुशील चंद्र केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(CBDT) बोर्ड के अध्यक्ष हैं .
स्रोत- द हिंदू