1 मई, 2023 से 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को एक नए जीएसटी नियम का पालन करना आवश्यक होगा। यह नियम इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (आईआरपी) पर इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी होने के सात दिनों के भीतर अपलोड करना अनिवार्य करता है। आईआरपी का उपयोग यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि ये चालान वास्तव में वास्तविक हैं और उन्हें जीएसटी उद्देश्यों के लिए एक अद्वितीय चालान संदर्भ संख्या प्रदान करने के लिए किया जाता है।
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इसलिए, करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे दिए गए समय सीमा के भीतर चालान की रिपोर्ट करें क्योंकि यदि चालान एकीकृत रिपोर्टिंग पोर्टल (आईआरपी) पर अपलोड नहीं किया जाता है तो वे इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
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सरकार अनुपालन बढ़ाने के लिए कदम उठाते हुए धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर रही है। अधिकारी ने कहा, “2022-23 में डीजीजीआई अधिकारियों ने 1,01,300 करोड़ रुपये की चोरी का पता लगाया, जिसमें 21,000 करोड़ रुपये की वसूली की गई। इससे पहले के वर्ष में डीजीजीआई ने कर चोरी में 54,000 करोड़ रुपये से अधिक का खुलासा किया था और करों के रूप में 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की थी।
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