भारत में, 09 नवंबर को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियमन के उपलक्ष्य में सभी कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा हर साल “राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस (National Legal Services Day)” के रूप में मनाया जाता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम और वादियों के अधिकार के तहत विभिन्न प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
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दिन का इतिहास:
11 अक्टूबर 1987 को, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया था, जबकि यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 को प्रभावी हुआ था। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority – NALSA) का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत 5 दिसंबर 1995 को समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए किया गया था।