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NaBFID को RBI अधिनियम के तहत AIFI के रूप में विनियमित किया जाएगा

 

NaBFID को RBI अधिनियम के तहत AIFI के रूप में विनियमित किया जाएगा |_3.1

भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (National Bank for Financing Infrastructure and Development – NaBFID) को आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन के तहत एआईएफआई के रूप में आरबीआई द्वारा एनएबीएफआईडी को विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाएगा।

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वर्तमान में आरबीआई के पास चार एआईएफआई हैं, अर्थात् एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी। एनएबीएफआईडी आरबीआई के तहत पांचवां एआईएफआई होगा। NaBFID को भारत में दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के विकास का समर्थन करने के लिए एक विकास वित्तीय संस्थान (DFI) के रूप में स्थापित किया गया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • एनएबीएफआईडी के अध्यक्ष: केवी कामथ।

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