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गृह मंत्रालय ने सीफर्स के लिए जारी किए एसओपी

गृह मंत्रालय ने सीफर्स के लिए जारी किए एसओपी |_3.1
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नाविकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की श्रृंखला जारी करने के साथ-साथ श्रेणीबद्ध छूट की भी घोषणा की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार, नाविकों के लिए पोत से घर लौटने से पहले COVID-19 टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। हालांकि, गृह मंत्रालय ने सीफर्स को ग्रेडेड रिलेक्सेशन के तहत, भारतीय बंदरगाहों पर आवाजाही की अनुमति दी है। इसके बाद अब मुंबई में क्रूज जहाज मारेला डिस्कवरी पर फंसे समुद्री नाविक आसानी से अपने घर जा सकेंगे।

स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) में कहा गया है कि शिप मालिकों को यह सुनिश्चित करना है कि प्रोटोकॉल के अनुसार सीफर्स के बंदरगाह परिसर के भीतर परीक्षण सुविधा तक पहुंचने से पहले और उतारने के बाद सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन किया जाए। इसके अलावा पोर्ट स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज को भी निर्देश दिया है कि जब तक टेस्ट की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वे समुद्री नाविक को क्वारंटाइन सेंटर में ही रखें।


उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण
तथ्य-

  • केंद्रीय गृह राज्य मंत्री: अमित शाह.

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