पिछले कुछ सालों के दौरान पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किए गए कई पहलुओं के अनुसार अब 60 से 65 वर्ष की उम्र के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक, निवासी या अनिवासी, एनपीएस में शामिल हो सकता है और 70 वर्ष की आयु तक जारी रख सकता है.
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