वित्त मंत्रालय ने एनपीएस-निजी क्षेत्र (अर्थात सभी नागरिकों और कॉर्पोरेट मॉडल) के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए मौजूदा अधिकतम आयु में वृद्धि करके 60 वर्षों से 65 वर्ष कर दी है.
पिछले कुछ सालों के दौरान पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किए गए कई पहलुओं के अनुसार अब 60 से 65 वर्ष की उम्र के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक, निवासी या अनिवासी, एनपीएस में शामिल हो सकता है और 70 वर्ष की आयु तक जारी रख सकता है.
IBPS PO मुख्य परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
- 60 वर्ष की आयु के बाद एनपीएस में शामिल होने वाले सदस्यों के लिए पेंशन फंड और निवेश का वही विकल्प होगा जो 60 वर्ष की आयु से पहले बने इसके सदस्यों के लिए है.
- 60 वर्ष की आयु के बाद एनपीएस में शामिल होने वाले सदस्यों को तीन साल पूरा होने के बाद एनपीएस से सामान्य निकास का विकल्प होगा.
- अरुण जेटली भारत के मौजूदा वित्त मंत्री हैं.
स्रोत- लाइवमिंट



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