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मनोज आहूजा ने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए शुरू किया BHARAT नामक एक नया अभियान

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कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सचिव, मनोज आहूजा ने भारत (बैंक्स हेराल्डिंग एक्सीलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन) नाम से एग्री इन्फ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए एक नया अभियान शुरू किया।

मुख्य बिंदु :

  • यह अभियान 7200 करोड़ रुपये जुटाने के लक्ष्य के साथ 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक एक महीने तक चलेगा।
  • लॉन्च कार्यक्रम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ, जिसमें प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष, ईडी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, एनबीएफसी और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के चयनित सहकारी बैंकों सहित 100 से अधिक बैंकिंग अधिकारियों ने भाग लिया।
  • कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार ने एग्री-इंफ्रा फंड योजना के तहत हुई प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसका निर्माण 24,750 करोड़ रुपये की ऋण राशि के साथ देश में 31,850 से अधिक कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से किया गया है। इस योजना का कुल परिव्यय 42,000 रुपये है।
  • बैंकों के अधिकारियों ने एआईएफ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई सुझाव दिए।
  • मनोज आहूजा ने इस योजना को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों को उनके सराहनीय प्रयास के लिए बधाई दी और सभी बैंकों से देश में कृषि-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की विशाल क्षमता को देखते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपील की।
  • मंत्रालय ने बैंकों को यह भी सलाह दी कि वे जमीनी स्तर पर योजना के तहत बनाई गई परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करें।

एग्री-इंफ्रा फंड के बारे में:

  • एग्री-इंफ्रा फंड को 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
  • इस योजना का उद्देश्य फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करना है।
  • यह योजना ब्याज सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • यह योजना वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2032 तक कुल 10 वर्षों के लिए शुरू की गई है।

एग्री-इंफ्रा फंड के लाभ:

  • ब्याज सहायता: 2 करोड़ रुपये की सीमा तक के सभी ऋणों पर 3% की ब्याज सहायता उपलब्ध है। यह छूट अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए उपलब्ध है।
  • क्रेडिट गारंटी कवरेज: पात्र उधारकर्ता सूक्ष्म और लघु उद्यम योजना (सीजीटीएमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज का लाभ उठा सकते हैं। यह 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए प्रदान किया जाता है और शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।
  • एफपीओ: किसान उत्पादक संगठन कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसीएफडब्ल्यू) की एफपीओ प्रोत्साहन योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज का लाभ उठा सकते हैं।
  • पुनर्भुगतान अधिस्थगन: इस वित्तीय सुविधा के तहत पुनर्भुगतान अधिस्थगन भिन्न हो सकता है। न्यूनतम अधिस्थगन अवधि 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष है।

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FAQs

एग्री-इंफ्रा फंड को किसके द्वारा अनुमोदित किया गया है?

एग्री-इंफ्रा फंड को 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।